राजस्थान कृषि ऋण परिचालन (कठिनाइयों का निवारण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत, कोई भी बैंक किसी भी कृषक या उसके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि या उसके गारंटर से कृषक द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर अपना बकाया वसूल कर सकता है, इसके लिए बैंक निम्नलिखित पते पर आवेदन कर सकता है:

  1. जिला न्यायाधीश
  2. उच्च न्यायालय
  3. विहित प्राधिकारी
  4. इनमे से कोई भी नहीं।

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : विहित प्राधिकारी

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 3 है। Key Points 

  • राजस्थान कृषि ऋण परिचालन (कठिनाइयों का निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 13 एक निर्धारित प्राधिकारी के माध्यम से बैंक की देयताओं की वसूली से संबंधित है।
  • (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है, किसी बैंक के आवेदन पर, किसी कृषक या उसके उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि को आदेश दे सकेगा। जिसमें कृषक द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के मद्दे बैंक को देय किसी राशि का भुगतान किसी भूमि या उसमें हित या किसी अन्य स्थावर संपत्ति, जिस पर ऐसे धन का भुगतान भारित या बंधक है, की बिक्री द्वारा करने का निर्देश दिया जाएगा :
    • परंतु इस उपधारा के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा उसमें किसी हित या किसी अन्य स्थावर संपत्ति के, जिस पर, यथास्थिति, धन का संदाय भारित या बंधक है, विक्रय के लिए कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि, यथास्थिति, कृषक या कृषक के उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और विहित प्राधिकारी द्वारा उसे देय रकम का संदाय करने के लिए कहने वाली सूचना न दे दी गई हो और ऐसे प्राधिकारी द्वारा दायित्वों के निर्धारण के पश्चात् तीन मास तक संदाय में व्यतिक्रम न किया गया हो।
  • (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और उसके द्वारा उसी प्रकार निष्पादित किया जाएगा जैसे ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है।
    • स्पष्टीकरण- इस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी सिविल न्यायालय समझा जाएगा।
  • (3) इस धारा की कोई बात किसी बैंक को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से अपने अधिकारों को लागू करने से नहीं रोकेगी।
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