Question
Download Solution PDFमातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. गर्भवती महिलाएँ, प्रसव-पूर्व तीन महीने और प्रसवोत्तर तीन महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है।
2. शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम-से-कम छह बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा।
3. दो बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर विकल्प 3 है अर्थात केवल 3
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 महिला कर्मचारियों के लिए 26 सप्ताह का भुगतान सहित मातृत्व अवकाश प्रदान करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान में कामकाजी माताओं के लिए शिशुगृह की सुविधा होगी और प्रतिष्ठानों में बच्चे की देखभाल करने एवं संभरण के लिए एक दिन में चार बार शिशुगृह जाने की अनुमति होगी। अत: कथन 2 सही नहीं है
- उन महिलाओं के लिए जो पहले से ही 2 बच्चे होने के बाद एक बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, भुगतान सहित मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह होगी। अत: कथन 3 सही है।
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 को संसद द्वारा पारित होने के बाद 27 मार्च 2017 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। अधिनियम ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन किए हैं। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम के अधिकांश प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हो गए हैं।
- अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चे के जन्म की अवधि के दौरान महिलाओं के रोजगार को विनियमित करना है। इसने मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाओं की अवधि और प्रयोज्यता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है।
- प्रमुख परिवर्तन
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। हालाँकि, उन महिलाओं के लिए जो 2 बच्चे होने के बाद उम्मीद कर रही हैं, अवकाश की अवधि 12 सप्ताह ही रहेगी।
- प्रसव की अपेक्षित तिथि से 8 सप्ताह पहले भुगतान सहित मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। संशोधन से पहले, यह 6 सप्ताह था।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 ने बच्चों को गोद लेने वाली माताओं के लिए लागू लाभों को बढ़ाया है और इसमें कहा गया है कि गोद लेने वाली महिला को गोद लेने की तिथि से 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
- अधिनियम ने "वर्क फ्रॉम होम" से संबंधित एक सक्षम प्रावधान पेश किया है जिसे 26 सप्ताह की अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है।
कार्य की प्रकृति के आधार पर, एक महिला नियोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर इस प्रावधान का लाभ उठा सकती है। - संशोधित अधिनियम ने 50 या अधिक महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए शिशुगृह सुविधा को अनिवार्य बना दिया है। महिला कर्मचारियों को दिन में 4 बार इस सुविधा का अनुमति दी जानी चाहिए।
- संशोधित अधिनियम नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे महिलाओं को उनकी नियुक्ति के समय उपलब्ध मातृत्व लाभों के बारे में शिक्षित करें।
- अन्य प्रावधान
- यह अधिनियम उन सभी महिलाओं पर लागू होता है जो कारखानों, खानों और दुकानों या 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं।
Last updated on Jul 5, 2025
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